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उत्तराखंड में धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को स्थानान्तरण अधिनियम में राहत देते हुए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों में ढील दे दी है अब गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण मे कुछ छूट भी दी गई है। विकलांगता व जिनके बच्चे मानसिक रोगी हैं सेवारत पति-पत्नी जिनकी इकलौती संतान विकलांग है, ऐसे मामलों मे अनुरोध के आधार पर 15 प्रतिशत की सीमा से बाहर जाकर भी स्थानान्तरण हो सकेंगे।
इंजीनियरिंग सेवा में अधिशासी अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता तक को उनके गृह जिलों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। लेकिन उन्हें अपने गृह सर्किल व खंड में तैनाती नहीं मिलेगी। उच्च शिक्षा व विद्यालीय विभाग में शैक्षणिक सत्र के मध्य में स्वास्थ्य कारणों व छात्रों को अनवरत शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से तबादलों में छूट प्रदान की गई है। अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में अलग अलग शासनादेश जारी किए। संवर्ग परिवर्तन या संवर्ग से बाहर स्थानांतरण के उन मामलों को धारा-27 के तहत गठित समिति के समक्ष नहीं लाए जा सकेंगे, जिनका तबादला अधिनियम में प्रावधान नहीं है।

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