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देहरादून 30 मार्च , प्रदेश सरकार ने अपने एक आदेष मे अब पति पत्नी दोनो को पृथक – पृथक बृद्धावस्था पैंशन देने का निर्देश दे दिया है प्रमुख सचिव एन फैनई द्वारा जारी शासनादेश में समाज कल्याण अधिकारियों को यह निप्देश दिये गये है । इससे पहले पति – पत्नी मे से किसी एक को बृद्धावस्था पेंन्शन दी जाती थी । अब इस आदेश कॆ बाद उन गोनों को जो साठ वर्ष की उम्र पार कर चुके है उन्हें पैन्शन मिल सकेगी ।

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