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अल्मोड़ा, 10 जून दिनांक 12 जून 2022 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वाहन चालक लिखित परीक्षा के मद्देनजर एवं उक्त परीक्षा के अवसर पर व्यक्तियों/अराजक तत्वों द्वारा कानून एवं शांति भंग किए जाने एवं उपद्रव फैलाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए तथा परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष एवं नकल विहीन कराए जाने के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट जयकिशन (प्रभारी उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा सदर) ने अल्मोड़ा परगना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 8 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संपादन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन निषेध आज्ञा जारी की गई है। अतः संयुक्त मजिस्ट्रेट (प्रभारी एसडीएम अल्मोड़ा सदर) ने अल्मोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 12 जून 2022 को प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिसमे 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने, परीक्षा केंद्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने, जुलूस निकालने, किसी प्रकार का शोरगुल करने, अस्त्र शस्त्र (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर), लाठी डंडे(बुजुर्ग एवं विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर) , एवं किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ रखने, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर चलने, नकल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने, परीक्षा की गोपनीयता भंग करने , परीक्षा नियमों का पालन न करने, मोबाइल फोन एवं पेजर ले जाने आदि पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 12 जून 2022 की सुबह 9:30 बजे से 12 जून 2022 की 11:30 बजे तक लागू रहेगा।

प्रभारी एसडीएम अल्मोड़ा सदर जयकिशन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस निषेध आज्ञा का उल्लंघन धारा 188 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत दंडनीय होगा। कहा की स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश लागू किया जाना आवश्यक है तथा संबद्ध पक्षों को सुना जाना आवश्यक नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय है।