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अलिमेडा 2 दिसम्बर जे मानके मे नगी आते वह अऎपना राशऎन कार्ड निरसित कराये ष जिला पूर्ति अधिकारी दिव्या पाण्डे ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार समय-समय पर पात्रतानुसार राशन कार्डों का सत्यापन किया जाता है। शासन के निर्देश पर लाभार्थियों का चयन तथा अपात्र परिवारों के राशन कार्डों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ऐसे परिवार है जिनकी मासिक आय रू0 15000.00 (पन्द्रह हजार रू0) से कम हो, अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिसका संचालन मुख्या के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीड़ित जिनकी वार्षिक आय रू0 9000.00 (नौ हजार रू0)  से कम हो एवं राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय रू0 500000.00 (पॉच लाख रू0) से कम हो। वे ही राशन कार्ड धारक हो सकते हा ।
                                       उन्होंने बताया कि उपरोक्त कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र कार्डधारक है वे अपना राशन कार्ड यदि ग्रामीण क्षेत्रों के राशनकार्ड धारक हो तो सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय में एवं शहरी क्षेत्र के राशनकार्ड धारक जिला पूर्ति कार्यालय अल्मोड़ा में उपस्थित होकर निरस्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ऐसा न किये जाने पर सत्यापन के उपरान्त अपात्र कार्डधारकों का कार्ड पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी

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