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अल्मोड़ा में अजान की ध्वनि विस्तारक यन्त्रों की अनुमति का उल्लंघन किये जाने की शिकायत पर उपजिलाधिकारी ने तीम मस्जिदों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब मांगा है । उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि अल्मोड़ा में अजान हेतु ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के दुकुपयोग पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमे नियाजगंज मस्जिद धार की तूनी मस्जिद अल्मोडा एवं जामा मस्जिद, अल्मोडा ध्वनि नियंत्रण एक्ट में 2000 में मा उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में याचिका क्रिमिनल रिट पिटिशन पी0ई०एल०) संख्या 112 / 2015 महेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य मा o उच्च न्यायालय पारित आदेशएवं पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तरखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 2020, दिनांक 09 जून 2021 के तहत अजान के लिए स्पीकर चलाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा आजन हेतु उपलब्ध करायी गयी ध्वनि विस्तारक यन्त्र की अनुमति की शर्तो का पालन नहीं किया जा है। अत उक्त सम्बन्ध में आप पत्र प्राप्ति के 07 दिन अन्तर्गत अपना लिखित स्पष्टीकरण उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराये स्पष्टीकरण सन्तोसजनक नही पाय जाने पर आप पर नियमानुसार जुर्माना किया जायेगा।