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अल्मोड़ा 30 अप्रैल जिलाधिकारी वन्दना ने अवगत कराया कि वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत संक्रमण की रोकथाम हेतु जनपद अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भॉति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कॉर्फ पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा और उल्लंघन पाये जाने पर उत्तराखण्ड राज्य की महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप रू0 500.00 से 1,000.00 तक जुर्माने के रूप में वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष का होगा।

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