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अल्मोड़ा 17 अप्रैल 2024 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन, व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमति/प्रमाणन करना अनिवार्य होगा। नोडल अधिकारी जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति डी कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुपालन में राजनैतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन, व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमति/प्रमाणन करना अनिवार्य होगा। नोडल अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से कहा कि विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व एमसीएमसी कार्यालय से अनुमति हेतु शीघ्र सम्पर्क कर प्रमाणन करा लें अनुमति के पश्चात ही विज्ञापन प्रकाशित करें।

उन्होने कहा कि समाचार पत्रों में विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कंट्रोल रूम में आवेदन दे सकते हैं तथा अधिक जानकारी के लिए 8006896895 पर संपर्क कर सकते हैं।

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