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दिल्ली 31जुलाई ,यदि हत्या बलात्कार , डकैती , आत्म हत्या के लिये उकसाने व बलात्कार जैसे मामले आपसी समझौते के आधार पर समाप्त कर दिये जाय तो इसका समाज पर प्रतिकूल असर पड़ेगा । सुप्रिम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलटतें हुवे यह टिप्पड़ी की जिसमे एक ऐसे ही मामलें में एफ आई आर रद्द करने का फैसला सुनाया गया था ।

मीड़ियां मे प्रकाशित खबरो के हवाले से लोगों के बीच हुई प्रतिक्रया महत्वपूर्ण है । जिसमे जनता त्वरित सुनवाई चाहती है । कोर्ट की चिन्ताये जायज है पर किसी निर्दोष को त्वरित न्याय पाने का भी हक है किन्तु जजों की कमी कानूनों की जटिलताये भी है जो लोगों को न्यायालय में जाने से रोकती है इस पर भी गौर करना जरूरी है ।

। आत्म हत्या के विये उकसाने के ,एक ऐसे ही मामले मे , सुप्रिम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमे एक महिला को आत्म हत्या के लिये उकसाने के आरोप मे दर्ज एफ आई आर को कोर्ट ने आपसी सहमति व समझौते के आधार पर रद्द करने का आदेश दिया । सुप्रिम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बदलते हुवे कहा कि गंम्भीर मामलों मे एक बार एफ आई आर दर्ज हो गई तो उस पर न्यायालय शिकायत कर्ता व मुजरिम तथा मुखबिर के बीच समझौता पर एफ आई आर को रद्द नही करा सकता । इससे समाज मे गलत संन्देश जाता है। समाज के जघन्य अपराधों मे पीड़ित ,शिकायतकर्ता या अपराधी के बीच समझौता नही हो सकता , ना ही समझौते के आधार पर एफ आई आर रद्द हो सकती है । यदि ऐसा हुवा तो लोग केवल आरोपी से पैसे ऐठने के लिये एफ आई आर दर्ज कराईगे ।
उच्चतम् न्यायालय ने कहा है कि गंम्भीर मामलों में शिकायतकर्ता , उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है। जिसमें कथित आत्महत्या के लिये उकसाने पर दर्ज एफ आई आर को 2020 में समझौते के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द करने का आदेश दिया था । सुप्रिम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुवे कहा, कि यह गंम्भीर मसला है ।

न्यामूर्ति इन्दिरा बनर्जी ,व न्यायमूर्ति राम सुब्रहम्यम् की खण्डपीठ ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत अपराधी मुखबिरों शिकायत कर्ताओ को पैसा देकर , एफ आई आर रद्द करवा सकते है न्यायालय ने कहा कि आत्म हत्या के लिये उकसाने वाले ,हत्या , डकैती , बलात्कार सेंधमारी डकैती जैसे अपराध निजि अपराध नही है । ना ही दिवानी अपराध है । इसीलिये इन पर अन्तिम निर्णय न्यायालय में ही होने चाहिये ।

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