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अल्मोड़ा, 31 अगस्त जनपद में कूड़ा निस्तारण हेतु किये जा रहे कार्याें के सम्बन्ध में जिलाधिकारी वन्दना ने सभी उपजिलाधिकारियों तथा तहसीलदारों के साथ वर्चुअली बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों, होटल संचालकों तथा अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाली इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि नगरपालिका तथा सभी उपजिलाधिकारी कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया के तहत लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाएं। जिसमे होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा कूड़े के निस्तारण किये जाने वाली की गतिविधियां को देखा जाए। उन्होेंने कहा की प्रतिदिन सौ किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वयं कचरे का निस्तारण करने का प्राविधान है। जिलाधिकारी ने कहा की कूड़ा निस्तारण के नियमों का पालन कराते हुए लगातार चेकिंग अभियान चलाते रहें। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस देते हुए यह चेतावनी दी जाए कि यदि नियमानुसार कचरे का निस्तारण नहीं किया जाता है कि तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने हेतु जल्द से जल्द भूमि चयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि नियमानुसार एनएच से पांच सौ मीटर की दूरी पर तथा शहर वा कस्बे के निकट ही भूमि का चयन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पहली प्राथमिकता के साथ सरकारी भूमि को चिन्हित करें यदि उपयुक्त सरकारी भूमि नहीं मिल रही होए तो प्राइवेट भूमि को लीज पर लेने की प्रक्रिया को अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि यदि दोनो ही विकल्प संभव न हो तो वन भूमि का चयन करें तथा भूमि के हस्तांतरण की प्रिक्रिया करते हुए कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीणों द्वारा खुले में अथवा नदियों आदि में कूड़ा न डाला जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि ग्रामीण इकाइयों के साथ बैठक कर कूड़ा निस्तारण के नियमों की जानकारी दी जाय तथा इसके लिए आवश्यक जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाय।

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