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अल्मोड़ा, 26 मार्च 2024
जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को समुचित ढंग से संपन्न कराए जाने तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न राजनीतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह (जनवरी 2024) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत व्यय प्रेक्षक के निर्देशानुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अल्मोड़ा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा का निरीक्षण कार्यक्रम निम्न अनुसार प्रातः 10:00 बजे से 5:00 तक निर्धारित किया जाता है –

प्रथम निरीक्षण दिनांक 8 अप्रैल 2024 को नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा

द्वितीय निरीक्षण 12 अप्रैल 2024 को नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा।

तृतीय निरीक्षण 16 अप्रैल 2024 को नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार सूचित करते हुए कहा कि संशुद्ध निर्वाचन व्यय लेखा तैयार कर नियत तिथि, समय एवं नियत स्थान पर स्वयं या अपने अधिकृत निर्वाचन एजेंट के माध्यम से निर्वाचन व्यय दैनिक लेखा रजिस्टरों एवं संबंधित बिल वाउचर एवं निर्वाचन बैंक खाता विवरण की स्व प्रमाणित प्रतियों को जिला निर्वाचन तंत्र द्वारा रक्षित लेख के साथ मिलान करवाने के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कि इन निरीक्षण का अनुपालन न किए जाने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171 आई के प्रावधानों के अंतर्गत बिना किसी पूर्वाग्रह के दंडनीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संस्तुत कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का ही होगा।

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