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अल्मोड़ा 18 नवम्बर, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) वन्दना ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु समय सारिणी निर्धारित कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी हो गयी है। उन्होंने बताया कि दिनांक 17 नवम्बर, 2022 द्वारा निर्धारित जनपद के समस्त विकास खण्डों की सम्बन्धित ग्राम पंचायतों जिनमें सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत एवं सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के उप निर्वाचन कार्य कराये जा रहे हैं से सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता दिनांक 16 नवम्बर, 2022 से (मतगणना समाप्ति) तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने बताया कि जनपद के रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदांे/स्थानों पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु समस्त विकासखण्डों में निर्वाचन अधिकारी(रिटर्निंग ऑफिसर) एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी(असिस्टैंट रिटर्निंग आफिसर) को नियुक्त किया गया है।

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