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दिल्ली उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले को लेकर बड़ी खबर है इस खबक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों की एसएलपी निरस्त कर दी है। 228 बर्खास्त कर्मचारियों के लिए यह बड़ा झटका है। अब उन्हें किसी भी प्रकीर की राहत मुसने की संम्भावना नही है हालांकि कर्मचारियों का सरकार पर दबाब जारी है ।

उत्तराखण्ड़ विधानसभा में 228 पदों पर बैकडोर सें हुई भर्तियों में काफी बवाल हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एसआईटी का गठन किए जाने के बाद इन सभी पदों को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद नौकरी से हाथ गवाने वाले लोगों द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इन नियुक्तियों के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन डबल बेंच ने एक बार फिर से उन्हे निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट की डबल बैंच के आदेश के खिलाफ बर्खास्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वर्खास्त कर्मियों रो राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का धन्वायद करती है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लिए गए उनके फैसले का सही ठहराया। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओंव लोगों की जीत है। तथा उनके लिये सबक भू है जो बैकडोर से नौकरियां कर रहे थे ।

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