109 total views

दो सीटों से लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई है।सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को यह कहते हुवे खारिज कर दिया कि यह एक नीतिगत व विधाई मामला है, जिस पर न्यायालय के बजाय संसद पर विचार करना चाहिये , सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह विधायी नीति का मसला है.याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह इसलिए गलत है क्योंकि जिस सीट को छोड़ा जाता है, वहां पर दोबारा चुनाव होता है और वोटर को दोबारा आना पड़ता है. यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है।

सीजेआई ने कहा चुनाव लड़ने वाला पहले से कहां जानता है कि दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगा।यह नीतिगत मामला है।वकील ने कहा कि विधि आयोग ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट दी है। इस पर सीजेआई ने कहा कि एक बार संसद ने दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर सीमा तय कर दी थी। अगर उसे लगेगा तो कदम उठाएगा. कोर्ट सीधे तौर क्यों हस्तक्षेप करे, जबकि यह विधायी मामला है.

केंद्र और चुनाव आयोग को निर्देश देने की गई थी मांग

याचिका दायर करते हुवे अधिवक्ता ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया समेत कई देशों में स्थापित लोकतंत्र में सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने का प्रावधान है।याचिकाकर्ता की ओर से अनुच्छेद 32 के तहत जन प्रतिनिधित्व कानून-1951 की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती दी इसमें केंद्र और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई।सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा कर दिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.