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सूरत (गुजरात )– सूरत जिला अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक मानहानि के मामले मे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित “मोदी उपनाम” टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई एक तरफ सजा व दूसरे पलों मे, अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी साथ ही 30 दिनों की अवधि के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उच्च न्यायालय में अपील कर सकें। सजा का आदेश जारी होने पर देश भर में काग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश में सड़कों में उतर आयें उन्होंने केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया । कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते हुवे कहा कि यह सरकार साम दाम दण्ड भेद की नीति अपनाकर बिपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है

उत्तराखंड में भी काग्रेसियों मे इस सजा का बिरोध किया एआईसीसी के सदस्य व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया। हरीश रावत ने राहुल गांधी को दी गई सजा के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बी जे पी व केन्द्र सरकार राहुल गाँधी के खुलासों से बौखला गई है । राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं लेकिन केंद्र सरकार उनकी आवाज को दबाने का हर हत्कंण्ड़ा अपना रही है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित “मोदी उपनाम” टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा दी गई राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में की गई टिप्पणी के लिए मामला दर्ज कराया गया ,।
इस फैसले के बाद आक्रोश में आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशभर में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया ।उत्तराखंड में भी एआईसीसी के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी को दी गई सजा के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ हैं और मांग करते हैं कि राहुल गांधी के साथ-साथ उनको भी जेल में डाला जाए

राहुल गांधी को दो साल की सजा और पंद्रह हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई है। सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। सजा मिलने के बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने कहा कि अदालत ने उन्हें आईपीसी 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया है। साथ ही उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय देते हुए जमानत दे दी गयी है।

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