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केंद्रीय कर्मचारियों को केन्द्र सरकार ने एक झटका दिया है ।अब सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुवे नोटिफिकेशन जारी किया है इस नोटिफिकेशन अनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कर्मचारी कल्याण विभाग की ओर से पेंशन को लेकर नये नियम जारी किए गए हैं, जिसमें पेशन की राशि निकालने को लेकर अहम जानकारी दी गई है अब कर्मचारी सिर्फ एक बार ही अपनी पेंशन निकाल पाएंगे (Pension Rules for Central Government Employees) के नियम मे
दोबारा पेंशन निकालने की अनुमति नही है
DoPPW की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस बारे में नोटिफिकेशन (DoPPW Notification) जारी कर जानकारी दी गई है।अब सिविल सर्विसेज (Commutation of Pension) रूल्स, 1981 के मुताबिक, सरकार की तरफ से एक से ज्यादा बार पेंशन निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके साथ ही एक बार में कुल पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकते है इसके अलावा अगर किसी भी कर्मचारी की पेंशन रिवाइज होती है तो इस स्थिति में वह अपनी बकाया राशि को निकाल सकतेDoPPW की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से 4 अगस्त 2016 के बीच में रिटायर हुए हैं उन लोगों को CCS के नियम 10 के तहत पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से छूट मिलेगी। हालांकि 40 फीसदी वाला नियम यहां पर सरकार की तरफ से लागू किया गया है।