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नैनीताल हाईकोर्ट ने यातायात के मामले का स्वत: ही जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किये है कि अब नैनीताल मे पैंडल रिक्सा के स्थान पर ई रिक्सा चलेंगे, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए ,अन्यथा नैनीताल के सामने जोशीमठ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
न्यायासय ने यातायात में जाम की समस्या के समाधान के तौर पर शहर में साइकिल रिक्शा के स्थान पर तत्काल ई -रिक्शा को चलाने का आदेश दिया क्योंकि हर वर्ष नैनीताल मे परियटको व अन्य कारणों से यातायात की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है।
अदालत ने कहा कि सरकार को आदेश दिये है कि पैडल वाले रिक्शों को हटाने के लिए दो सप्ताह के अंदर कम से कम 50 ई-रिक्शा का प्रबंध करना चाहिए। अदालत का कहना था कि ई-रिक्शा के आवंटन में पैडल रिक्शा चालकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बृहस्पतिवार को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मौजूद नैनीताल की सर्किल अधिकारी विभा दीक्षित ने अदालत को आश्वासन दिया कि शहर में यातायात का उपयुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे।कैची धाम मे इन दिनों लगातार परियटन गतिविधियां बझ रही है आगामी 14 जून से शुरू हो रहे कैची मेले में यातायात परेशानियां और बढ़ने की संम्भावना है , देशभर से श्रद्धालु कैंची धाम में बाबा नीम करोली के आश्रम में पहुंचतें है
अदालत ने निर्देश दिया कि भोवाली के सर्किल अधिकारी कैंची धाम में सुचारू यातायात संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि काठगोदाम और कलाडुंगी में पर्यटकों की खातिर पार्किंग व्यवस्था एवं शटल सेवाओं का इंतजाम किया जाए।