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दिल्ली मोदी सरकार द्वारा 2016 के नवम्बर माह में अचानक से नोटबंदी का ऐलान कर 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था , इसके खिलाफ कई जनहित याचिकाये सुप्रिम कोर्ट मे लम्बित थी नोटबन्दी के बाद एटीएम के बाहर लंबी कतारों में खड़े लोगों में से कई लोगों ने कोर्ट की शरण ली , जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है।सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला यह फैसला सुनाया जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुवे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं ,। प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला सही था इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी हामी भरी है, उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया है ।

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