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अल्मोड़ा, 27 सितंबर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा रविशंकर मिश्रा ने बताया कि दिनांक 12 नवंबर 2022 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद अल्मोड़ा के मुख्यालय एवं रानीखेत, द्वाराहाट तथा भिकियासेण में स्थित न्यायालयों एवं राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित व न्यायालय में दायर न हुए, दोनों ही प्रकार के विवादों को निस्तारित कराया जा सकता है।
न्यायालयों में लंबित वाद जो निपटाए जा सकते हैं वे निम्न प्रकार हैं
1- फौजदारी शमनीय वाद(ऐसे फौजदारी वाद जिनमें कानूनन समझौता संभव हो)
2- 138 एन आई एक्ट। ( चैक बाउंस)
3- वैवाहिक वाद
4- श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले
5- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद
6- धन वसूली वाद
7- अन्य दीवानी वाद जैसे किराया व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद, सुखाधिकार वाद आदि
8- सेवा संबंधी मामले, जिनमें वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामले
9- राजस्व वाद जो जिला न्यायालय में लंबित हों
10- बिजली पानी बिल संबंधी विवाद अशमनीय को छोड़कर।
न्यायालय में दायर न हुए निम्नलिखित प्रकृति के प्रकरणों विवादों को भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के माध्यम से निपटाया जा सकता है-
चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम संबंधी विवाद, बिजली, पानी बिल संबंधी विवाद, भरण पोषण वाद तथा अन्य जिनमें वैवाहिक एवं दीवानी विवाद तथा शमनीय फौजदारी।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसका उपरोक्त प्रकार का मामला न्यायालय में लंबित है या न्यायालय में दायर न हुए हों को जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के टेलीफोन नंबर 9456 596747, 05962-231106 पर संपर्क किया जा सकता है