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नैनीतील उत्तराखण्ड़ उच्चन्यायालय ने उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से उपखनिज निकालने पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
वहीं, कोर्ट ने सचिव खनन से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति कुंतल कैसे है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के भी आदेश दिये । कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को आदेष द्ते हुवे कहा है कि नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने करें मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।