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नैनीताल हाईकोर्ट ने शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार से 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है। शक्तिमान घोड़े पर हमला करने व उसे घायल कर उसका पैर तोड देने के आरोप मे तत्कालिक मंसूरी बिधायक गणेश जोशी पर आरोप लगे पुलिस ने मामला दर्ज किया था । इस आरोप मे कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि सरकार ने पूर्व में इस मामले को वापस लेने की अपील दाखिल क्यों की।
होशियार सिंह बिष्ट की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें जिला न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें निचली अदालत ने आरोपी गणेश जोशी (वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री) को दोषमुक्त करार दिया था। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट न तो शिकायतकर्ता है, न ही गवाह है।

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