अल्मोड़ा नैनीताल पिथौरागढ मे वर्षा के कारण 7जुलाई को स्कूलों मे छुट्टी कर्मचारी रहेंगे तैनात

 30 total views

अल्मोड़ा 06 जुलाई, 2023 जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनॉंक 07 जुलाई, 2023 से 10 जुलाई, 2023 तक जनपद में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर दिनॉंक 07 जुलाई, 2023 (शुक्रवार) को जनपद के समस्त शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालयों (कक्षा 01 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं) एवं समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में 01 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक माध्यमिक, उच्च प्राथमिक/प्राथमिक, मिनिस्ट्रीयल, अनुसेवक एवं संविदा कर्मचारी समयानुसार अपने-अपने विद्यालय/कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

नैनीताल 06 जुलाई 2023 स
मौसम विभाग देहरादून के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 6 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक जनपद नैनीताल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की गई है, साथ ही वर्तमान में जनपद के समस्त पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने व नदियों,नालों, गधेरों मेें तेज जलप्रवाह की सम्भावना को देखते हुये जिला मजिस्टेªट/अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वंदना ने जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं व आंगनवाडी केन्द्रों में 7 जुलाई (शुक्रवार) को एक दिवसीय अवकाश घोषित किया हैं।
उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुये 7 जुलाई शुक्रवार को जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं समस्त आंगनवाडी केन्द्र बन्द रहेंगे, साथ ही प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं समस्त शैक्षणिक एवं मिनिस्ट्रियल, अन्य कार्मिक निर्धारित समयानुसार अपने-अपने विद्यालयों , कार्यालयोें में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि विचलन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।



पिथौरागढ जिलाधिकारी रीना जोशी ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम- 1960 एवं पशु परिवहन अधिनियम 2001 का अनुपालन कराये जाने को लेकर पशुपालन, परिवहन, राजस्व, पुलिस, उद्योग आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में एक आवश्यक बैठक ली। जिलाधिकारी ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं पशु परिवहन अधिनियम 2001 का जनपद में सख्ती से अनुपालन करवाया जाय। उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से चैकिंग अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाय कि वाहनों में पशुओं के परिवहन में उन्हें मानकानुसार पर्याप्त स्थान दिया गया हो। वाहनों में पशुओं को ठूस-ठूसकर न भरा गया हो। मुर्गी, बकरा आदि पशुओं को दुपहिया वाहनों में लटकाकर अथवा बांधकर न ले जाया जा रहा हो तथा जिन पशुओं का परिवहन किया जा रहा हो उनके स्वस्थ होने संबन्धी प्रमाण पत्र सक्षम पशु चिकित्सा अधिकारी से संबंधित परिवहनकर्ता द्वारा लिया गया हो। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को संयुक्त रूप से मांस की दुकानों की भी चेकिंग करने के निर्देश दिये ताकि उनके द्वारा नियमानुसार पशु वध एवं मानकानुसार मांस विक्रय किया जाय तथा साफ- सफाई का पूरा ध्यान रखा जाय।
बैठक में उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, अपर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ पंकज जोशी, सीओ नरेंद्र पंत आदि उपस्थित थे।