120 total views

रानीखेत (अल्मोड़ा) में पिता की हत्या करने के जुर्म में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अपराधी पुत्र को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 12 नवंबर 2020 को घटित एक अपराध का है जिसमें पुत्र ने मामुली कहासुनी होने पर पिता की धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी घटना की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश मजहर मलिक सुल्तान की अदालत में हुई अभियोजन पक्ष ने बताया कि ताड़ीखेत ब्लॉक के सगनेटी गांव निवासी निवासी नवीन सिंह नेगी ने 12 नवंबर 2020 की रात मामूली कहासुनी में अपने पिता मदन सिंह की गंडासे से हमला कर हत्या कर दी थी। मदन की बेटियों ने मामले में तहरीर दी थी और पुलिस ने नवीन सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने 19 गवाह पेश किए। मृतक की पुत्रियां भी मामले में गवाह बनी। इस सम्बन्ध में न्यायालय में विशेष सत्र न्यायाधीश का कैंप लगा। कैंप में हत्या के उक्त मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश मजहर मलिक ने दोषी नवीन सिंह नेगी को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी। इस फैसले को आने मे लगभग दो वर्ष लगे अब अपराधी आजीवन सलाखों के पीछे रहेगा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.