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हल्द्वानी बनभूलपुरा हल्दवानी के प्करण पर आज सुप्रिम कोर्ट मे सुनवाई हुई इस अतिक्रमण हटीने के उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रिम कोर्ट ने रेक लगा दी है ।
सुप्रिम कोर्ट ने इस प्रकरण पर सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि यह जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। उत्तराखण्ड़ सरकार से पूछा कि पुनर्वास की व्यवस्था क्या है। केर्ट ने रेलवे से भी पूछा है कि भूमि की प्रकृति क्या रही है।उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से लगभग 4000 से अधिक परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजारा जाएगा।उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता इस प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे । कांग्रेस विधायक सुमित ह्दयेश व अन्य नेताओं ने इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था । बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश, उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप, विजय सारस्वत दिल्ली पहुंचे हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण विवाद पर दिल्ली मे पार्टी नेताओं से मिले । दरअसल इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई। इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई थी। जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किमी से 80.710 किमी के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा। फिलहाल सुप्रिम रोर्ट के इस आदेष के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र की जनता को राहत मिल गई है ।