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आसाराम पर शिष्या पर बलात्कार के आरोपोप रर आशाराम को दोषी करार दिया गया है। आसाराम बापू पर आरोप है कि उन्होंने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित अपने आश्रम में साल 2013 में सूरत की एक महिला के साथ बार-बार बलात्कार किया था। इस मामले में उन पर आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाने का फैसला किया है।

मामले में महिला की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। आसाराम बापू समेत इस केस में उसका बेटा नारायण साईं, पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। सबूतों के अभाव में इन सभी आरोपियों को गांधीनगर स्थित कोर्ट ने बरी कर दिया था। हालांकि, आसाराम बापू पर बलात्कार के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 354ए, 370(4), 376, 506 और 120(बी) के तहत केस दर्ज किया गया था।

गौरतलब है कि इस समय आसाराम बापू जोधपुर की एक जेल में बंद है। साल 2018 में आसाराम को कोर्ट ने एक अलग यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया था। आसाराम को साल 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का दोषी पाया गया। इस मामले में आसाराम को अगस्त 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था और सितंबर 2013 में जोधपुर लाया गया था। आशाराम अभी जेल मे बन्द है ।

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