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अल्मोड़ा 10 जून, 2022 जिला प्रबन्धक पदेन जिला समाज कल्याण अधिकारी अराधना त्रिपाठी ने बताया कि महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 देहरादून के निर्देशों के क्रम में शिल्पी ग्राम योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में प्रचलित परम्परागत शिल्पों में लगे हुए अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीबी के रेखा से दो गुनी आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में रू0 40,000/- वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में रू0 55000/-वार्षिक) के आधुनिकीकरण एवं सम्बर्द्वन हेतु इच्छुक एवं पात्र शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
उन्होंने बताया कि जो प्रतिष्ठित एवं इच्छुक स्वयसेवी संस्थायें शिल्पी ग्राम योजना अन्तर्गत पात्र शिल्पियों को प्रशिक्षण देना चाहते हो तो अपना पूर्ण प्रस्ताव विगत तीन वर्षों की आडिट रिर्पोट के साथ मास्टर ट्रेनर का पूर्ण विवरण सहित दिनॉंक 30 जून, 2022 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते है संस्था का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।